पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिहायशी इलाकों में चल रहीं अवैध औद्योगिक इकाइयों को सील करने की निगरानी समिति गठित होने के 14 साल बाद भी 5000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां रिहायशी इलाकों में चल रही हैं.
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