Wednesday, 13 March 2019

अब वही IPS डीजीपी बन सकेंगे, जिनके रिटायर होने में कम से कम 6 महीने हों: सुप्रीम कोर्ट

राज्यों में DGP की नियुक्ति का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिनकी सेवानिवृति को छह महीने से कम वक़्त बचा है उनके नाम पर विचार नही होगा।

No comments: