जयपुर। 2019 खत्म होने में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। नए साल ( 1 January 2020 ) में कई नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप बदले हुए नियम से वाकिफ नहीं हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि एनईएफटी ओर रिटर्न फाइलिंग में राहत भी दी गई है।
पैन-आधार लिंक ( Pan Aadhar Link )
अपने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने यह काम नहीं किया तो पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। पहले पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक थी।
सबका विश्वास योजना
सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही है। योजना को इससे आगे विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ( Income tax return filing )
2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगा। वहीं 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
एनईएफटी पर चार्ज नहीं ( NEFT )
नए साल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से नई सौगात मिली है। 1 जनवरी 2020 से ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नोटबंदी के बाद पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था।
मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। 1 जनवरी 2020 से यह कार्ड काम नहीं करेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एसबीआइ ग्राहकों से कह रहा है कि वह पुराना कार्ड रिप्लेस करा लें। कार्ड रिप्लेसमेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।
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