जयपुर।
जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों में आज हो रहे दूसरे चरण के मतदान में बिना रोग लक्षणों वाले कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी वोट कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किये हैं। कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं को पूरी सावधानी और प्रोटोकॉल के साथ मतदान करवाने के लिए आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि कोई कोविड पॉजिटिव मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसके लिए संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क करते हुए ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित कर पूरी व्यवस्था करायगा। ऎसे मतदाता को सबसे आखिर में मतदान करवाया जाएगा।
हैरिटेज में ‘पॉजिटिव’ कर चुके मतदान
इससे पहले जयपुर में हैरिटेज नगर निगम चुनाव के मतदान दिवस पर भी कोविड पॉजिटिव 14 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। कोविड पॉजिटिव मतदाता को मतदान करवाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में सभी प्रोटोकॉल की पालना किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्याही लगाने की अनिवार्यता नहीं
मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाये जाने और मतदाता रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। लेकिन यदि कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति यदि सरकारी या निजी अस्पताल या होम आइशोलेशन से हटाए जाने योग्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकेगा।
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