भीलवाड़ा ।
बदले नियम के साथ सरसों, चना व गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रेल से होगी। इसके लिए पंजीयन बुधवार से शुरू होगा। इस बार किसान अपनी तहसील के खरीद केंद्र पर ही फसल बेच सकेगा। इस आधार पर जिले में १३ केंद्र बनाए गए हैं।
उप रजिस्ट्रार मिश्री लाल चावला ने बताया कि बटाईदार किसान खरीद का लाभ उठा सकेंगे। जिन्होंने भूमि मालिक के साथ फसल बुआई के समय स्टाम्प पर समझौता किया हो, उसमें फसल का नाम जरूरी है। बुधवार से खरीद केंद्र के लिए पंजीकरण होंगे। खुद के तहसील क्षेत्र का खरीद केंद्र का नाम नहीं भरा तो पंजीकरण निरस्त होगा। पहले किसान पंजीयन के बाद कहीं भी फसल तुला सकता था। किसान को खाता नम्बर व भामाशाह कार्ड के खाते की जानकारी देनी होगी।
ये है होंगे मापदंड
चना : विजातीय तत्व 1 प्रतिशत। अन्य खाद्यान्न 3 प्रतिशत। क्षतिग्रस्त दाने 3 प्रतिशत। आंशिक क्षतिग्रस्त दाने 4 प्रतिशत। अधपके व सिकुड़े दाने 6 प्रतिशत। अन्य किस्म का मिश्रण 5 प्रतिशत। घुणे दाने 4 प्रतिशत। नमी 14 प्रतिशत से कम हो। सरसों : विजातीय तत्व एवं अशुद्धता 2 प्रतिशत। अन्य खाद्यान्न 10 प्रतिशत। सिकुड़े अधपके एवं अविकसित दाने 4 प्रतिशत। क्षतिग्रस्त व घुणे दाने 10 प्रतिशत। स्माल एट्रोपिडसीड्स 10 प्रतिशत तक होने पर ही खरीद होगी।
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