जयपुर. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य बड़े आयोजनों पर रोक अब 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। संक्रमण के हालात को देखते हुए अब कलक्टर धारा— 144 लगाने का निर्णय कर सकेंगे।
गृह विभाग ने रविवार को जारी अनलॉक 4.0 की संशोधित गाइलाइन में यह प्रावधान कर दिए हैं। इसके बाद प्रदेश की 1002 ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित सरपंच, पंच के चुनाव के प्रचार पर संकट गहरा गया है।
दरअसल, गृह विभाग की गाइडलाइन आने के बाद रविवार रात राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार के संशोधित निर्देशों की पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों से कड़ाई से पालना करवाई जाएगी। ऐसे में यदि राजनीतिक सभाएं नहीं होती हैं तो प्रचार प्रभावित होगा। हालांकि आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार को लेकर जल्द संशोधित निर्देश जारी किए जाएंगे।
विवाह और अंत्येष्टि पर पहले की तरह छूट
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने अनलॉक के आदेश में बताया कि अब जिला कलक्टर कोरोना संक्रमण के प्रसार की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगा सकेंगे। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होने पर रोक रहेगी। यह आदेश अनुमत गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे। विवाह और अंत्येष्टि में पहले की तरह दी गई गाइडलाइन के मुताबिक छूट रहेगी।
प्रचार में नियम तोड़े तो कार्रवाई
राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक कुमार जैन ने रविवार रात बयान जारी कर कहा कि सरकार के नए निर्देशों का कोई उल्लघंन करता है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पाया जाता है कि स्थानीय अधिकारियों की ओर से ऐसे मामलों में उदासीनता बरती जा रही है तो आयोग कार्रवाई करेगा।
इनका कहना है
सरकार की नई गाइडलाइन आयोग को मिली है। प्रचार को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों में जल्द संशोधन किया जाएगा।
श्याम सिंह राजपुरोहित, सचिव— राज्य निर्वाचन आयोग
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