भुवनेश पंड्या
उदयपुर. जिले में विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटियोंं पर न्याय निर्णय अधिकारी एडीएम ओपी बुनकर ने जुर्माना लगाया है। इसमें जाफरी पान मसाला के नमूने पर जीके टोबाको व विक्रेता पर 11 हजार, खुलीलाल मिर्च पावडर मैसर्स साई कृपा स्टोर 15 जैन बोर्डिंग अग्रवाल मंदिर धानमंडी पर 30 हजार, मावा में मैसर्स मोहन माया भंडार 4 मंडी की नाल, 45 हजार, मावा में मिलावट पर गणपति मावा भंडार चौखला बाजार भडभुजा घाटी पर 50 हजार, मावे में मिावट करने वाले झामेश्वर डेयरी 3, चौधरियों की गली भूपालवाड़ी पर 60 हजार, मावा में मिलावट करने पर वासूदेव दूध भंडार दुर्गानसरी मैन रोड पर 50 हजार, पनीर में मिलावट करने पर नाकोडा जनरल स्टोर दुकान नम्बर दो देहली गेट पर 95 हजार रुपए, दिलबाग पान मसाला में मिलावट पर करमचंद व संस तेलीवाड़ा में 50 हजार, रसगुल्ला व सोहनपपडी में मिलावट पर गोकुल फूड प्रोडक्टस यूनिवर्सिटी कालका माता रोड पर 51 हजार, टामेटो कैचअप में मिलावट पर कानोडवाडा गृह उद्योग बड़ी रोड पर 50 हजार और लड्डू में मिलावट पर जयश्री जोधपुर मिष्ठान भंडार लालूबा मार्केट डबोक चौराहा पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुल 4 लाख 9 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 से
- खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने पूरी गंभीरता से करें कार्य: कलक्टर उदयपुर. त्यौहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक व्यापक स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा।राज्य स्तर से आयोजित वीसी में दिए गए निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने इस संबंध में शुक्रवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। कलक्टर ने बताया कि अभियान के तहत नियंत्रण कक्ष नम्बर 6367304312 पर आमजन द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी।वीसी में कलक्टर देवड़ा के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई, एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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मिलावट की सूचना पर 51 हजार की प्रोत्साहन राशिजिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि अभियान की अवधि में सेहत के लिए हानिकारक में संलिप्त निर्माताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर राशि रुपये 51000 दी जा सकेगी। इस राशि का वितरण जिला कलक्टर द्वारा फू ड टेस्टिंग लेब की जाँच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखते हुए कलक्टर द्वारा की जाएगी।
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जांच दल व प्रबंधन समिति का गठनकलक्टर चेतन देवड़ा ने मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्यवाई के लिए दो जांच दलों का गठन किया है। दोनों जांच दलों में 13 अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त किया है। अभियान में दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की जाँच के साथ आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं घी, सूखे मेवे, मसालों की जाँच होगी। इसी प्रकार अभियान में बाट एवं माप की जाँच भी शामिल रहेगी। कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि दलों को संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक सहयोग प्रदान करेंगे एवं दल प्रतिदिन अपनी प्रगति रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के ईमेल आईडी पर देंगे। प्राथमिक रूप से दल संख्या प्रथम उदयपुर शहर एवं नगर विकास प्रन्यास क्षेत्र में एवं दल संख्या द्वितीय उदयपुर शहर के अलावा समस्त जिले में कार्रवाई करेंगे। जिला स्तरीय प्रबंधन समिति जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, डेयरी के प्रबंध निदेशक, उप विधि परामर्शी व सहायक विधि परामर्शी को सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति के संयोजक अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन होंगे वहीं विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक को नियुक्त किया गया है। जिले के ऐसे खाद्य.पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता चिन्हित किए जाएंगे, जहाँ मिलावट की संभावना अधिक हो। इसी प्रकार समिति जिले में गठित जाँच दलों को अभियान की अवधि में प्रतिदिन प्रात:काल उस दिन जाँच की जाने वाली संस्थाओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही समिति द्वारा दैनिक आधार पर अभियान की समीक्षा कर की गई जाँच में लिए गए सेंपल, टेस्टिंग रिपोर्ट, मौके पर नष्ट की गई सामग्री, दर्ज की गई एफ आईआर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट अथवा क्रिमीनल कोर्ट में दर्ज किए गए प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।
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