Tuesday, 9 April 2019

जमीन विवाद में हथियारों से किए थे वार, वृद्ध की हत्या के आरोपी भाइयों को हुई उम्रकैद

मोहम्मद इलियास/उदयपुर. जमीन विवाद में वृद्ध की हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। परिवादी किशनसिंह ने 3 सितम्बर 2016 को शहर के निजी अस्पताल में वणी गोगुन्दा निवासी महेन्द्रसिंह पुत्र गेरसिंह परमार व भैरूसिंह पुत्र गेरसिंह परमार के खिलाफ पिता सोहनसिंह की हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अपर लोक अभियोजक अशोक सिंघवी ने 27 गवाह व 46 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-4 के पीठासीन अधिकारी धीरज शर्मा ने आरोपियों को धारा 302/34 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने व धारा 352/34 में तीन माह के कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

यह था मामला
परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके परिवार व गेरसिंह के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। 3 सितम्बर 2016 को वह सुबह 10 बजे खेत के बाहर ट्रैक्टर ट्रोली में घास भर रहा था तथा मां मीराबाई व परिवार के अन्य सदस्य मोवनीबाई, भगवतीदेवी व यशवंत सिंह खेत में घास काट रहे थे। उस वक्त महेन्द्र, भैरूसिंह व उनका पिता गेरसिंह हथियार लेकर परिवादी के पाास आए। आरोपियों ने परिवादी को बुलाया तो वह डर के मारे नहीं गया तो आरोपी उसे मारने के लिए दौड़े। बचने के लिए वह धुलसिंह के मकान में घुसते हुए दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी भागते हुए वहां आ गए और दरवाजे पर लात घूंसे बरसाए। परिवार के अन्य सदस्यों के आते ही आरोपी वहां से भाग छूटे लेकिन रास्ते में उन्होंने पिता सोहनसिंह पकड़ते हुए हमला कर दिया। पिता के सिर, पेट, शरीर, हाथ व पैर पर चोटें आई और वे गश खाकर गिर पड़े। परिवार के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें संभाला तो आरोपी भाग छूटे। परिवादी अपने पिता को उठाकर गोगुन्दा चिकित्सालय लाया जहां हालत खराब होने पर उदयपुर चिकित्सालय रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal http://bit.ly/2Un9Yk6
via IFTTT

No comments: